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बिहार के प्रवासी मतदाता 25 जुलाई तक ऑनलाइन जमा करें दस्तावेज
बिहार के प्रवासी मतदाता: बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने घोषणा की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान बिहार में ज़ोरों पर है। इस अभियान के तहत, बिहार के ऐसे पंजीकृत मतदाता जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं, उन्हें अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करने का अवसर दिया जा रहा है। यह सुविधा उन प्रवासी मतदाता के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं।
प्रक्रिया बेहद सरल और सुविधाजनक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रवासी मतदाता ECINET App और https://voters.eci.gov.in के माध्यम से अपना गणना प्रपत्र (enumeration form) स्वयं ऑनलाइन भर सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल और सुविधाजनक बनाई गई है ताकि अधिकतम मतदाता इसका लाभ उठा सकें। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते, उनके लिए एक वैकल्पिक तरीका भी उपलब्ध है: वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, और फिर उसकी हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से 25 जुलाई, 2025 तक बिहार राज्य में अपने संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को भेज सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी आवश्यक दस्तावेज अंतिम तिथि से पहले जमा हो जाएँ।
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कौन से दस्तावेज कर सकते हैं संलग्न?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में प्रवासी मतदाता को अपने गणना प्रपत्र के साथ निम्न में से कोई भी एक दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है:
केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या पीपीओ: ऐसे मतदाता जो किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के नियमित कर्मचारी या पेंशनधारी हैं, वे अपना पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संलग्न कर सकते हैं।
1 जुलाई, 1987 से पूर्व जारी दस्तावेज: यदि आपके पास 1 जुलाई, 1987 से पहले भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी (LIC) या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी आधिकारिक दस्तावेज है, तो उसे भी वैध माना जाएगा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र: किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी उपयुक्त प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।
पासपोर्ट: एक वैध भारतीय पासपोर्ट भी एक स्वीकार्य दस्तावेज़ है।
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी संलग्न किए जा सकते हैं।
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र: बिहार राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate) भी स्वीकार्य है।
वन अधिकार पत्र: यदि आपके पास वन अधिकार पत्र है, तो उसे भी वैध दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र: सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र भी एक स्वीकार्य दस्तावेज़ है।
नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो): जिन क्षेत्रों में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Citizens – NRC) उपलब्ध है, वहां से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर: राज्य या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर भी वैध दस्तावेज़ के रूप में मान्य होगा।
सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र: सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी एक स्वीकार्य दस्तावेज़ है।
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यह अभियान बिहार के सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जो राज्य से बाहर रह रहे हैं, ताकि वे अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। 25 जुलाई, 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपने दस्तावेज़ जमा करके आप इस प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकते हैं।
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