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दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के तहत लगेंगे शिविर

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कृत्रिम अंग

अमरोहा, 06 जून, 2025: जिलाधिकारी अमरोहा, निधि गुप्ता वत्स ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कान की मशीन, एमआर किट, स्मार्ट केन, कृत्रिम हाथ (कोहनी या कंधे से हाथ कटने पर), कृत्रिम पैर (घुटने या जांघ से पैर कटने पर), और पोलियो से प्रभावित पैरों के लिए कैलीपर्स जैसे सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

इन शिविरों का आयोजन 09 जून 2025 से शुरू होकर 28 जून 2025 तक अमरोहा जिले के विभिन्न विकास खंडों में किया जाएगा। इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन इन शिविरों में उपस्थित होकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

शिविरों का विस्तृत कार्यक्रम

विकास खंड गंगेश्वरी: 09 जून 2025 से 11 जून 2025 तक (सोमवार, मंगलवार, बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से।
विकास खंड हसनपुर: 12 जून 2025 से 14 जून 2025 तक (गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से।
विकास खंड धनौरा: 16 जून 2025 से 18 जून 2025 तक (सोमवार, मंगलवार, बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से।
विकास खंड गजरौला: 19 जून 2025 से 21 जून 2025 तक (गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से।
विकास खंड अमरोहा: 23 जून 2025 से 25 जून 2025 तक (सोमवार, मंगलवार, बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से।
विकास खंड जोया: 26 जून 2025 से 28 जून 2025 तक (गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से।

इन शिविरों में संबंधित खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) और ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) उपस्थित रहेंगे। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण

आवश्यक दस्तावेज

इन शिविरों में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों को निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ों और उनकी फोटोकॉपी साथ लानी होंगी:
दिव्यांग प्रमाण पत्र: यह एक अनिवार्य दस्तावेज़ है जो आपकी दिव्यांगता को प्रमाणित करता है।
दो पासपोर्ट साइज के फोटो: हाल ही में खींचे गए दो पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो साथ ले जाएं।
आय प्रमाण पत्र: तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित है। ग्राम प्रधान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

निवास प्रमाण पत्र: निवास की अवधि का राजपत्रित अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
जाति प्रमाण पत्र: यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं तो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आधार कार्ड और मोबाइल नंबर: पहचान और संपर्क के लिए आधार कार्ड और एक सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक है। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण

लाभार्थी चयन प्रक्रिया और वितरण

प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध और रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण “पहले आओ, पहले पाओ” के सिद्धांत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सहायक उपकरणों के वितरण की सूचना अलग से दी जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांगजनों से आग्रह किया है कि वे इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क

आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, कक्ष संख्या-18, विकास भवन, जनपद-अमरोहा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन http://divyangjanup.upsdc.gov.in/ वेबसाइट पर भी किया जा सकता है। यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगी।

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